छत्तीसगढ़

रासायनिक उर्वरक विक्रय सह गोदाम का निरीक्षण व जांच

बीजापुर, 16 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार व उपसंचालक कृषि श्री पीएस कुसरे के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय गठित टीम के सदस्य सहायक संचालक कृषि व कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक के द्वारा जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नेलसनार, भैरमगढ़ व जांगला के उर्वरक विक्रय केंद्रों व गोदाम में उर्वरकों के भंडारण, वितरण व शेष की जानकारी, पंजियों के संधारण पीओएस मशीन से उर्वरक विक्रय के संबंध में 15 जुलाई 2025 को निरीक्षण व जांच किया गया। निरीक्षण व जांच में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित भैरमगढ़, नेलसनार तथा जांगला में उर्वरक विक्रय पीओएस मशीन के माध्यम से नहीं किया जाना, साप्ताहिक मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना, स्टॉक रजिस्टर नियमित संधारित न करना, बोर्ड पर उर्वरकध्बीज के स्टॉक व मूल्य को प्रदर्शित नहीं किए जाने संबंधी अनियमितता पाई गई जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 4 (अ) खंड 4(ब) तथा खंड 35 का उलघंन है। उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के उलंघन हेतु आदिम जाति सेवा सहकारी समिति नेलसनार, भैरमगढ़ व जांगला को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है तथा उनसे सात दिवस के भीतर उक्त अनियमिताओं के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निर्देश दिया गया तथा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जांगला में उर्वरक विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है।

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