छत्तीसगढ़

मेडिकल प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित   

जांजगीर-चांपा 03 जून 2025/sns/- कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जांजगीर चांपा की टीम द्वारा मेडिकल प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। जिसके जवाब का अवलोकन करने के पश्चात् गुण दोष के आधार पर उक्त प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 03 से 10 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
 सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि मेेसर्स विजय मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स शंकुतला मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स राजेश मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स रजा मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स शिव सती मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स चन्द्रहास मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स श्री मेडिकल स्टोर्स, जिला-जांजगीर चांपा एवं मेसर्स सोनम मेडिकल स्टोर्स जिला-सक्ती का लाइसेंस 03 से 10 दिवस के लिए निलंबित किया गया हैं। सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर्स के संचालक को निर्देशित किया है कि मेडिकल स्टोर्स का संचालन औषधि एवं सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत करना सुनिश्चित करें तथा समस्त औषधी निरीक्षको को भी निर्देशित किया है कि जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले के लगातर निरीक्षण कर उक्त अधिनियम का कड़ाई से पालन करवाये एवं समस्त मेडिकल स्टोर्स में यथा शीघ्र सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करवायें।

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