छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट 2003 के तहत की गई चलानी कार्यवाही



दुर्ग, 22 मई 2025/
sns/- कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत् चालानी कार्यवाही की गई। विश्वदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल पदमनाभपुर एवं हाउसिंग बोर्ड काम्प्लेक्स दुर्ग एवं बस स्टैंड दुर्ग के आसपास पान दुकानों पर तम्बाकू, सिगरेट की बिक्री पर चालानी कार्यवाही की गई। औषधि निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान प्रतिबंधित है। साथ ही कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है एवं 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर समझाइश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तम्बाकू उत्पादों पर खरीदी ब्रिकी पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 26 चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें कुल 4310 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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