छत्तीसगढ़

संभाग स्तर पर जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशाला


– 21 मार्च को लोक निर्माण विभाग के सभागार में आयोजित होगी कार्यशाला

दुर्ग मार्च 2025/
sns/ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के व्यापक प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षण हेतु संभाग स्तर पर जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली समस्या एवं आरटीईऑनलाईनडाटसीजीडाटजीओभीडाटइन पोर्टल के संबंध में 21 मार्च को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन लोक निर्माण विभाग के सभागार में पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक किया गया है।
उक्त प्रशिक्षण में पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज, मुख्य वन संरक्षक दुर्ग, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग मंडल दुर्ग, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन शिवनाथ मंडल दुर्ग, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा मंडल दुर्ग, अधीक्षक अभियंता छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना मंडल कोहका भिलाई, अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी दुर्ग, अभियंता क्रेडा/सौर ऊर्जा दुर्ग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) दुर्ग, कार्यपालन अभियंता सेतु विभाग लोक निर्माण विभाग दुर्ग, संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग दुर्ग, संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय लोक शिक्षण दुर्ग, संयुक्त संचालक कृषि रायपुर/दुर्ग, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग, उपायुक्त छ.ग.हाउसिंग बोर्ड दुर्ग/जगदलपुर, उपायुक्त आबकारी दुर्ग संभाग, डिविजनल कमान्डेंड होमगार्ड रायपुर, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं दुर्ग, सहायक संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्ग, उप संचालक छ.ग.राज्य संपरीक्षा क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग, उप संचालक औद्योगिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा दुर्ग, कार्यपालन अभियंता सीजीएमएससी दुर्ग, संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा दुर्ग, संयुक्त आयुक्त राज्यकर दुर्ग, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल दुर्ग एवं सहायक पंजीयक फर्म एंव सोसायटी दुर्ग कार्यालय के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।

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जामुल सीमेंट वर्क्स के संपूर्ण क्षेत्र संरक्षित घोषित

दुर्ग, 20 मार्च 2025/
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-26 (1)(2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार जामुल सीमेंट वर्क्स जिला दुर्ग की संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। यह आदेश, जारी तिथि 17 मार्च 2025 से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहेगा। इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

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दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 7.30 लाख रूपए स्वीकृत

दुर्ग, 20 मार्च 2025/
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत दो कार्याें के लिए 07 लाख 30 हजार रूपए की स्वीकृत दी है। जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत दुर्ग मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाएगी।
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम कोटनी में राजेन्द्र निषाद घर से पीलू निषाद घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 20 हजार रूपए और ग्राम महमरा में कमलेश निषाद घर से स्कूल तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 4 लाख 10 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

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आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन 03 अप्रैल तक आमंत्रित

दुर्ग, 20 मार्च 2025/
एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र-डबरापारा (अ) में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति हेतु आवेदन 03 अप्रैल 2025 तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-02 में (नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा) में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है।
परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 से प्राप्त जानकारी अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र डबरापारा-अ के नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा वार्ड क्रमांक 12 केन्द्र क्रमांक डबरापारा-1 में आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती की जानी है। आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाना होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।
आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाएंगे। सहायिका पद हेतु आवेदिका जिनका अंकसूची में ग्रेड (श्रेणी) अंकित है, वे संबंधित विद्यालय के प्रधान पाठक/प्राचार्य से सत्यापित अंकसूची संलग्न करें। यह पद केवल महिलाओं के लिए है। आंगनबाड़ी सहायिका पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। आवेदन जमा होने के पश्चात किसी भी प्रकार का दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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पालना केन्द्र की सहायिका के लिए आवेदन 24 मार्च तक आमंत्रित

दुर्ग, 20 मार्च 2025/
परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग शहरी के सिकोला बस्ती वार्ड क्र. 16 में संचालित पालन केन्द्र में सहायिका पद पर भर्ती के लिए 24 मार्च 2025 तक आवेदन आमंत्रित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी महिला एवं बाल विकास विभाग पांच बिल्डिंग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

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दस्तावेज अपलोड करने ’’संशोधन’’ का विकल्प

दुर्ग, 20 मार्च 2025/
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रवेश हेतु आनलाईन आवेदन 01 मार्च 2025 से आमंत्रित किया गया था। पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण 03 मार्च 2025 को सुधार हेतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर द्वारा पोर्टल बंद कर दिया गया। पुनः सुधार के साथ 13 मार्च 2025 को पोर्टल प्रारंभ किया गया, जिसमें पालकों से आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा से मिली जानकारी अनुसार जिन पालकों द्वारा 01 मार्च 2025 तक आवेदन किया गया है, उन्हें दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प नही मिलने के कारण ’’संशोधन’’ का विकल्प दिया जा रहा है। सभी पालकों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके द्वारा आरटीई पोर्टल (आरटीईडाटसीजीडाटएनआईसीडाटइन) आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड नही किये है तो आरटीई पोर्टल में आवेदन में संशोधन के लिए विकल्प से दस्तावेज अपलोड कर संबंधित सहायक नोडल अधिकारी के समक्ष आवेदन सहित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

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6वीं कक्षा में प्रवेश हेतु प्राक्कचयन परीक्षा का आयोजन 30 मार्च को

दुर्ग 20 फरवरी 2025/
पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत 30 मार्च 2025 को समय दोपहर 12 बजे से प्रयास आवासीय विद्यालय मालवीय नगर चौक दुर्ग में 6वीं की कक्षा में प्रवेश हेतु प्राक्कचयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राएं जो ग्रामीण/नगर पंचायत क्षेत्र में निवासरत तथा 5वीं अध्ययनरत है। छ.ग. राज्य में मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का हो, इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो वहीं छात्र परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

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