छत्तीसगढ़

विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंध


कलेक्टर ने बिना पूर्व अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के दिए निर्देश
राजनांदगांव दिसम्बर 2024/sns/ कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने 16 दिसम्बर 2024 से 20 दिसम्बर 2024 तक षष्ठम् विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी विभाग व जिला प्रमुख को कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव को तत्काल प्रेषित करने कहा है। इसके साथ ही कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त कार्यालय मेें अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाने निर्देशित किया है

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