ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी शाम 6 बजे तक
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, फरवरी 2024/महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य शासन द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना को लेकर जिले की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। जिले में अब तक 84 हजार 520 महिलाओं ने आवेदन किया है। शासन द्वारा महतारी वंदन योजना अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। यह योजना 01 मार्च से लागू की जाएगी। इसके तहत पात्र महिला को 1 हजार रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी की लॉगिन आईडी से आवेदन कर सकेंगे।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल प्राप्त आवेदनों में से 84 हजार 97 आवेदनों को ऑनलाइन अपलोड और 22 हजार 860 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। उन्होनेे बताया कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत ऐसी विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हों, पात्र होंगी। आवेदन के लिए कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। वहीं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारी हों, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो तथा जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो, अपात्र होंगे।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।