आदर्श आचार संहिता एवं विधानसभा निर्वाचन के लिए जारी समय सारणी की दी जानकारी
बीजापुर 10 अक्टूबर 2023- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने कल 09 अक्टूबर को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता एवं विधानसभा निर्वाचन के लिए जारी समय सारणी की जानकारी से मीडिया के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा 9 अक्टूबर को कर दी गई है। इसके अंतर्गत बीजापुर जिले के एकमात्र विधानसभा क्रमांक -89 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा बीजापुर मे प्रथम चरण में निर्वाचन कार्य सम्पन्न होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर को प्रारंभ होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। इसी तिथि को उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा । इसी प्रकार 07 नवंबर को मतदान एवं 03 दिसंबर को निर्वाचन परिणाम घोषित किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। बताया गया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वाष्णैर्य ने निर्वाचन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने शांति व्यवस्था को बनाए रखने सहित सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक चर्चा की। इस दौरान मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की भूमिका पेड न्यूज, फेक न्यूज संबंधित आवश्यक जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने साझा किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रकांत गर्वना उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नारायण गवेल अनुविभागीय दंडाधिकारी बीजापुर श्री पवन कुमार प्रेमी सहित जिले के मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।
विधानसभा आम निर्वाचन 2023
जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित
शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देश
बीजापुर10 अक्टूबर 2023- जिला मजिस्ट्रेट एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री राजेंद्र कुमार कटारा ने 09 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर कहा है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु (सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक पीस) साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा (फोर पब्लिक सेफ्टी) हेतु सीमित अवधि के लिये बीजापुर जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र लायसेंस धारियों से जमा करवा लेने के आदेश जारी किया गया है। जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके तथा इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतरू आग्नेय अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा शस्त्र नियम 2016 के नियमों के तहत जिला के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लायसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में जारी आदेश दिनांक के सात दिवस के भीतर जमा करें।
यह आदेश जिले में निवासरत तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसधारी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंस धारी विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिणामों की घोषणा उपरांत अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।
09 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील रहने तक के लिये सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जाते हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि सभी संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगें। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।
मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करने की कलेक्टर ने की अपील
बीजापुर10 अक्टूबर 2023- भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 09 अक्टूबर 2023 को आसन्न विधानसभा निर्वाचन -2023 के लिए घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर (अजजा) में आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 07 नवम्बर 2023 को मतदान सम्पन्न कराया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने जिले के समस्त मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आपका वोट अनमोल है इसे बेकार जाने न दें। किसी भी व्यक्ति द्वारा आपको शराब, पैसे, साड़ी इत्यादि सामानों का प्रलोभन देकर आपके किमती वोट को खरीदना चाहेगा। किन्तु आप उनसे इस प्रकार की कोई भी सामग्री न लेवें। निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर मजबूत लोकतन्त्र के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति, समूह, दल अथवा संस्था द्वारा रैली, धरना, जुलूस, सभा प्रतिबंधित
जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीे चलेगा
बीजापुर10 अक्टूबर 2023- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन -2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही बीजापुर जिले में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं आम निर्वाचन के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन के दौरान शांति-व्यवस्था बनाये रखने के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जावे।
अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है।
उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नही होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं।
बीजापुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह/व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा, चूंकि समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाना व्यवहारिक कारणों से संभव नही है अतः यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के हस्ताक्षर से 09 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है, यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
विधानसभा निर्वाचन 2023
जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू
कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों की बैठक
40 लाख रूपए होगी प्रत्याशी के खर्च की सीमा, खर्च की देनी होगी जानकारी
मतदान 07 नवम्बर को तथा मतगणना 03 दिसम्बर को होगी
बीजापुर 10 अक्टूबर 2023- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री कटारा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। जिसके तहत जिले के एकमात्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 मे प्रथम चरण में निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
कलेक्टर श्री कटारा ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 20 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शनिवार 21 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 23 अक्टूबर 2023 तक है। मतदान मंगलवार 07 नवम्बर 2023 को तथा मतगणना रविवार 03 दिसम्बर 2023 को किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को मंगलवार 5 दिसम्बर 2023 को पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय के न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी बीजापुर मे नाम निर्देशन हेतु व्यवस्था की गई है।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपए होगी। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउंट (जीरो बैलंेस) नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 05 हजार रूपए क्योंकि बीजापुर विधानसभा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल चार व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाना होगा।
राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व लेनी होगी अनुमति-
राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।