छत्तीसगढ़

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिले में धुमाल और डीजे का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद:- कलेक्टर श्री विजय  दयाराम के.

लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों में प्रेशर हॉर्न में तय मानकों का उल्लंघन होने पर होगी सख्त कार्रवाई जगदलपुर, अक्टूबर 2023/ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में पारित आदेश के पालन में  कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिले में धुमाल और डीजे का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विजय ने धुमाल और डीजे संचालकों की बैठक लेकर कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी या सक्षम अधिकारी से अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही नियमों का शक्ति से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
      वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री  जितेंद्र मीणा ने कहा कि लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों में प्रेशर हॉर्न इत्यादि जिनमें शासन द्वारा ध्वनि के लिए तय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहां प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने  हेतु आरटीओ, नगर पालिका परिषद, ट्रैफिक पुलिस व अन्य संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर ध्वनि प्रदूषण के कारकों को अप्रभावित किया जायेगा । कलेक्टर ने गाड़ियों में डीजे और धुमाल के लिए अतिरिक्त मोडिफिकेशन करवाने वालों  पर भी कार्यवाही करने के निर्देश आरटीओ अधिकारी को दिए। साथ ही उक्त वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सी पी बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व और पुलिस उपस्थित थे।

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