छत्तीसगढ़

प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिस के लिए 72 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

अम्बिकापुर 18 अगस्त 2023/ कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने प्राकृतिक आपदा में मृतकों के निकटतम वारिस के लिए 72 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। तहसील अम्बिकापुर के ग्राम परसा निवासी श्यामलाल की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस देवन मरकाम, ग्राम सांडबार निवासी भादे प्रजापति की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस चमेली प्रजापति, ग्राम केराकछार निवासी जितेन्द्र राजवाड़े की नाले के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस पत्नी शारदा, ग्राम फुन्दुरडिहारी निवासी फेकु राम की आग से जलने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दीपक यादव,तहसील सीतापुर के निवासी भगत सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस कुमार साय, ग्राम गुरहुलडीह निवासी कमलेश्वर की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस कुन्ती देवी ठंनवा राम, ग्राम पेटला निवासी अकली की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस पति भूली राम पन्ना सुन्दर, तहसील उदयपुर के ग्राम मुडगांव निवासी सावित्री की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस दिलीप सिंह, ग्राम गुमगा निवासी की मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रतन मरकाम, तहसील मैनपाट के ग्राम जजगा निवासी अंकिता भगत की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस संतोष खलखो, ग्राम कोट निवासी अमित किण्डो की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामचन्द्र किण्डो, ग्राम कुदारीडीह निवासी सुरेन्द्र पैकरा की  पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस नन्हेश्वर प्रसाद सिंह मृगेन्द्र कुमार, तहसील लखनपुर के ग्राम बगदर्री  निवासी बैजनाथ की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस बिफईया, ग्राम अमलभिट्टी निवासी सतपाल की तालाब पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस उन्ती, ग्राम खूंटिया निवासी सिरजन की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस अकती बाई, तहसील दरिमा के ग्राम लिबरा निवासी अब्दुल कलाम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस  युसुफ मिया, तहसील बतौली ग्राम बांसाझाल निवासी जयमनी की सांप काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिस पिता मनबहाल, ग्राम करदना निवासी रूपन की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनके वारिस अमासी बेवा के लिए 4-4 लाख रूपये की राशि की मंजूरी दी है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई हैं।

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