*किसान यदि पूर्व पंजीयन में कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो आवश्यक दस्तावेज के साथ 30 सितंबर करा सकते हैं संशोधन*
*समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में बायोमेट्रिक प्रणाली की जा रही लागू*
*धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए नॉमिनी बनाने दी जा रही सुविधा*
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 18 अगस्त 2023/कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग कल्याण द्वारा खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया का जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इस वर्ष पूर्व के वर्षों के भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी यदि किसान के पंजीयन में रकवा या अन्य कोई भी संशोधन कराने की स्थिति में उसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर पासबुक की छायाप्रति के साथ संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को भी उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक है। इसके पश्चात दस्तावेजों के जांच के उपरांत नवीन किसान पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन कराना चाहते है तो वे 30 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन कर सकते है। 30 सितम्बर तक आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पूर्व वर्ष के पंजीयन को यथावत कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शी सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की जा रही है जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार (अंगूठा लगाकर) प्रमाणीकरण के पश्चात धान की बिक्री कर सकते है। किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया है जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केन्द्रों में की जाएगी जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे। हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगहा के तहत गत वर्ष भी भांति पंजीयन किया जाएगा। खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकता है। यदि किसी कारणवश पंजीयन पंजीकृत किसान अपनानॉमिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी। उसके बाद तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी किसान खरीफ वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एवं गत वर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट कराएं। किसान पंजीयन एवं पंजीयन संशोधन हेतु आवेदन समिति से ही प्राप्त कर सकते है। सभी किसानो से अपील की की गई है कि वे 31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन से संबंधित अपना कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं हो।