छत्तीसगढ़

पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

अम्बिकापुर 11 अगस्त 2022/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला सलाहकार समिति की बैठक  आयोजित की गई। बैठक में पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति के समक्ष नवीन एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त 10 आवेदन, जिनमें 02 शासकीय संस्था एवं 8 निजी संस्था के आवेदन प्रस्तुत किए गए। संस्थाओं के नवीनीकरण हेतु सलाहकार समिति की अनुशंसा ली गई।
बैठक में लिंगानुपात एवं भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं पंजीयन वैधता सहित फार्म एफ पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला सलाहकार समिति की बैठक में 02 नवीन जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया गया। इस दौरान बताया गया कि जिले में संचालित एवं पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक माह के 05 तारीख तक रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है, रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने पर पी. सी. पी. एन.डी.टी एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी की जायेगी। पी. सी. पी. एन.डी.टी एक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर व विकासखण्ड स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर एन गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ. जे. के. रेलवानी, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. वाई. के.किंडो, जिला नोडल अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. राजेश गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. के.आर.टेकाम स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ.किरण भजगावली, सहा जिला अभियोजन अधिकारी जितेश्वरी सोनवानी, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. पुष्पा सोनी, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री वन्दना दत्ता शामिल रहे।

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