छत्तीसगढ़

प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर आवेदन आमंत्रित

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 12 जुलाई 2023/ जिला प्रशासन द्वारा वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करने जिले में 6 वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क 300 रुपये और प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए 3000 रुपये तथा अन्य आवेदकों के लिए 5000 रुपये निर्धारित है। शुल्क का भुगतान परिवहन विभाग की वेबसाईट www.cgtransport.gov.in के माध्यम से ही किया जाना है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिले के प्रत्येक तहसील क्षेत्र में 2-2 कुल 6 वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जाने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं है, प्राप्त आवेदन के स्कूटनी तथा स्थल निरीक्षण के बाद उपयुक्त पाये जाने पर पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर प्रदान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदुषण जांच केन्द्र योजना 2001 के तहत निर्धारित अर्हताओं के तहत आवेदक हाईस्कुल या हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण हो, आयु 18 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए,
 प्रदूषण जांच केंद्र संचालन के लिए आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आई.टी.आई. का मैकेनिक (डीजल), मैकेनिक (मोटरयान) का प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक को केन्द्रीय मोटरयान नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में मोटरयान से उत्सर्जित होने वाले धुएं और गैस की जांच के लिए स्मोक मीटर प्रिंटर सहित, गैस एनालाइजर प्रिंटर सहित और यानों की ट्युनिंग के लिए आवश्यक उपस्कर रखना होगा। ऐसे आवेदक को जो मोटर वर्कशॉप-मोटर सेवा केन्द्र चलाते है या जिसके पास प्रदूषण निरीक्षण उपस्कर सुसज्जित मोटरयान है अधिमान दिया जायेगा। यदि मोटर वर्कशाप, मोटर सेवा केन्द्र या प्रदूषण जांच उपस्कर से सुसज्जित मोटरयान में काम करने वाले आवेदक के किसी कर्मचारी के पास ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री हो तो प्राधिकार पत्र अभिप्राप्त करने में प्राथमिकता दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक तथा शासन की ऋण योजनाओं में प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करन हेतु प्राप्त आवेदक अथवा इकाई को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।  इसके अलावा जिले में संचालित पेट्रोल पम्प संचालक यदि उक्त अर्हता धारित करते है तो उन्हें भी सर्व प्राथमिकता दी जाऐगी। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के संबंध में जानकारी जिला परिवहन कार्यालय संयुक्त जिला कार्यालय भवन टीकरकला गौरेला के सूचना पटल पर प्रदर्शित है।

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