बलौदाबाजार, जून 2023/त्रिस्तरी पंचायत के उप निर्वाचन 2023 हेतु मतदान 27 जून 2023 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में नियत किया गया है। कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों तथा स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए मतदान समाप्ति के पूर्व 02-02 घंटे का अवकाश तथा जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा प्रदान की की गई है। उक्त जानकारी श्रम पदाधिकारी श्री आजाद सिंह पात्रे ने दी है।
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