बिलासपुर, 16 जून 2023/ओपीएस का विकल्प लेने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी पेंशन नियमों के अंतर्गत न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है वे एनपीएस में यथावत बने रह सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में विकल्प में केवल एक बार परिवर्तन की स्वीकृति हेतु संचालक पेंशन को अधिकृत किया गया है। संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा इस संबंध में समस्त कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया है। इस सिलसिले में कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने निर्धारित प्रारूप में जिसमें कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का कोड, डीटीओ कोड, डीडीओ कोड, प्रान/सीजीपीएफ, नियुक्ति तिथि/संविलियन दिनांक तथा सेवानिवृत्ति/मृत्यु की जानकारी शामिल करते हुए संबंधित जिला कोषालय कार्यालय में जानकारी जमा करने के निर्देश दिए है।
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