दुर्ग, अप्रैल 2023/ 31 मार्च को देर रात लगभग 12 बजे श्री विपिन रंगारी टी.आई. मोहन नगर की सूचना के आधार पर खाद्य औषधि प्रशासन की टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। देशलहरे नगर वार्ड 24 में प्रतिबंधित गुटखा बेचे जाने की शिकायत पर मौके पर एक गोडाउन में दबिस दिए। उक्त गोडाउन में 89 बोरा पान मसाला का भंडारण मिला, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख बताई गई। गोडाउन के मालिक श्री सौरभ जसवानी पिता नामदेव जसवानी को बताया जा रहा है। मौके पर एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नही करने पर उक्त गोडाउन को तुरंत प्रभाव से बंद किया गया है और नोटिस देकर खाद्य अनुज्ञप्ति खाद्य सुरक्षा विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है । उक्त कार्यवाही जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा द्वारा की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नारद कोमरे और पुलिस अमला भी कार्यवाई में शामिल रहें। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य पदार्थ विक्रय वितरण भंडारण निर्माण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 विनियम 2011 के धारा 31 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिस हेतु कारावास तक का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा द्वारा दी गई जानकारी बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कार्यवाही जारी है।
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