छत्तीसगढ़

प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के समीप रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
बिलासपुर, अक्टूबर 2022/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने आमजनता के आवाजाही की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक एवं कानून दृष्टिकोण से प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में रैली, जुलूस, धरना एवं विरोध प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ परिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर, सिम्स एवं जिला अस्पताल के 100 मीटर की परिधि को सरंक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली, जुलूस, धरना विरोध प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया है। यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधि इन क्षेत्रों में की जाती है तो अधिनियम की धारा 26(3) एवं (4) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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