अम्बिकापुर, अगस्त 2022/ केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के जेल अधीक्षक ने कहा है कि जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन अपील एवं परिव्यय के भुगतान का प्रावधान किया गया है। जेल अधीक्षक ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए संयुक्त कलेक्टर श्री राम सिंह ठाकुर को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है साथ ही केन्द्रीय जेल के उप जेल अधीक्षक श्री आर.आर. मातलाम को सक्षम अधिकारी तथा सहायक जेल अधीक्षक श्री मनहरण गिरी गोस्वामी को पदाभिहित अधिकारी बनाया गया है।
संबंधित खबरें
संभागायुक्त दुर्ग संभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं पर की गई समीक्षा, स्वीकृत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराए जाने के दिए निर्देश
दुर्ग, अपै्रल 2023/ को संभागायुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग में संभागायुक्त श्री कावरे द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं कृषि विभाग अंतर्गत संचालित शासन की महत्वपूर्ण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री अजय मिश्रा, उपायुक्त रा. दुर्ग संभाग दुर्ग, श्री अमित कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजनांदगांव, श्री […]
गरीब परिवारों को अब नहीं होगी इलाज की चिंता
गौरतलब है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए पीएम जनमन योजना प्रारंभ की है। यह योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों को विशेष रूप केन्द्रित करते हुए उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम कर […]
विधानसभा निर्वाचन 2023
– कलेक्टर ने फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता 01 अक्टूबर 2023 के संबंध में ली प्रेस कान्फ्रेंसराजनांदगांव, अगस्त 2023। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसी परिपे्रक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन […]