कवर्धा, अगस्त 2022। तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कबीरधाम जिले में किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अंतरविभागीय समन्वय से क्रियान्वयन किए जा रहे है। इसी कड़ी में तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम सभा एक अति महत्वपूर्ण निर्णायक अवसर है। जिसके माध्यम से ग्राम में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर जन समुदाय में तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए आने वाली पीढ़ि तम्बाकू का सेवन न करे एवं जो तम्बाकू उपयोगकर्ता तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं उन्हें परामर्श एवं काउन्सलिंग कर आवश्यक होने पर दवाईयों के द्वारा तम्बाकू नशा मुक्ती केन्द्र के माध्यम से तम्बाकू सेवन छोड़ने में मदद की जा सके। नागरिकों से अपील की जाती है कि माह अगस्त 2022 को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणमो तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
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