छत्तीसगढ़

नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के आबंटन, नजूल भूमि पर अतिक्रमण का व्यवस्थापन, पट्टे की भूमि का भूमि स्वामी हक में परिवर्तन, पट्टे की भूमि के क्रय-विक्रय उपयोग परिवर्तन का होगा नियमितिकरण

  • शासन द्वारा ऐसे प्रकरणों में पंजीयन शुल्क में दी जा रही भारी छूट
    राजनांदगांव , जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री डोमन सिंह के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के आबंटन, नजूल भूमि पर अतिक्रमण का व्यवस्थापन, पट्टे की भूमि का भूमि स्वामी हक में परिवर्तन, पट्टे की भूमि के क्रय-विक्रय उपयोग परिवर्तन का नियमितिकरण नजूल शाखा संबंधित नगरीय क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जा रहा है। शासन द्वारा ऐसे प्रकरणों में पंजीयन शुल्क में भी भारी छूट दिया जा रहा है। शासन द्वारा भूमि की गाईडलाईन दरों में विगत तीन वर्षों से लगातार तीस प्रतिशत कमी रखे जाने से भूमि की कीमतें 30 प्रतिशत तक कम हो गई है, जिससे शासन की इस योजना का लाभ उठाने का यह सही समय है। स्लम पट्टों राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टेधारी भूमि के मूल्य का 22 प्रतिशत राशि जमा कर भूमि के मालिक बन सकते है। नजूल पट्टेधारी भूमि के मूल्य का मात्र 2 प्रतिशत राशि जमा कर भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकते हंै। नगरीय क्षेत्रों के आबादी भूमि के पट्टेधारी भूमिस्वामित्व में भूमि का हक प्राप्त करने आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव के नजूल शाखा से संपर्क किया जा सकता है।

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