छत्तीसगढ़

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक

मुंगेली , जुलाई 2022// उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा साग-सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों को प्रतिकूल मौसम से होने वाले क्षति से बचाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। जिसके तहत खरीफ मौसम में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले के किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। अधिसूचित फसलों में टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, अमरूद, केला एवं पपीता को शामिल किया गया है। बीमा की कृषक अंश राशि बीमित राशि का 05 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि ओलावृष्टि, चक्रवाती, कम या ज्यादा तापमान, असामान्य वर्षा वायु गति, मौसमी बीमारी, कीट एवं व्याधि से नुकसान होने पर बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना में पुनर्गठित मौसम खरीफ वर्ष 2022-23 हेतु अधिसूचित फसल के लिये ऋणी कृषकों को अंतिम तिथि से पहले अपने नजदीकी सहकारी/ग्रामीण/वाणिज्यक बैंक की शाखाओं से नामांकित होना चाहिए। इसी तरह अधिसूचित ईकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों, वे क्षेत्र बुआई पृष्टि प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते है।

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