छत्तीसगढ़

शासकीय कर्तव्य की अवहेलना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत

राजनांदगांव, मई 2022। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण योजना अंतर्गत संचालित कार्यों का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा रोजगार की मांग करने पर 15 दिवस के भीतर काम उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। कार्य उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। किसी भी पंजीकृत श्रमिक द्वारा काम मांगने की स्थिति में निर्धारित समय-सीमा में उन्हें काम उपलब्ध न कराया जाना अधिनियम का उल्लंघन है। इसके बावजूद भी शासकीय कर्तव्य की अवहेलना की जा रही है। अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री लोकेश चंद्राकर ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सभी रोजगार सहायकों को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु पत्र जारी करने कहा है। कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सेवा समाप्त करते हुए, ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने कहा गया है।

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