छत्तीसगढ़

जप्त शुदा वाहन के संबंध में प्रचलित प्रकरण

राजनांदगांव 17 फरवरी 2022। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल एक्टिवा सीजी 08 एनसी 5322 में अवैध मदिरा परिवहन के संबंध में अनावेदक, वाहन स्वामी सिवानी गजभिये निवासी ग्राम ठाकुरपारा तहसील खैरागढ़ जिला राजनांदगांव की उपस्थिति के लिए चौकी जालबांधा के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। अनावेदक, वाहनस्वामी के बताए पते पर पतासाजी किए जाने पर पता नहीं चला। जिस पर लेख करते हुए नोटिस अदम तामिल प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 28 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने पर जप्तशुदा वाहन मोटर सायकल एक्टिवा सीजी 08 एनसी 5322 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।

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