छत्तीसगढ़

जप्त शुदा वाहन के संबंध में प्रचलित प्रकरणों में सुनवाई 20 दिसम्बर को

राजनांदगांव / दिसम्बर 2021। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जप्त शुदा वाहन स्कार्पियों क्रमांक एमएच 18 एस 1598 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक, वाहन स्वामी वसंत कुंबले निवासी नालंदा नगर नागपुर महाराष्ट्र की उपस्थिति के लिए थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल सीजी 04 एलएन 0927 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी भूषणलाल टंडन निवासी कृष्ण कुमार कन्नौजे मोहल्ला आरंग जिला रायपुर की उपस्थिति के लिए पुलिस चौकी चिखली के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया, जप्तशुदा वाहन मोटर सायकल हीरो होण्डा सीडी डीलक्स क्रमांक एमएच 35 एन 8137 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी गजानंद मानकर निवासी ग्राम सोनी तहसील मेरेगांव जिला गोंदिया महाराष्ट्र की उपस्थिति के लिए आबकारी उप निरीक्षक वृत्त अंबागढ़ चौकी के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 20 दिसम्बर 2021 को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर जप्तशुदा वाहनों की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।

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