बीजापुर 04 दिसम्बर 2021- राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डों तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डों पर माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत माह दिसम्बर 2021 हेतु चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है और उचित मूल्य दुकानों में भंडारण किया जा रहा है। उक्त दिशा-निर्देश के अनुरूप उचित मूल्य की दुकानों में स्थापित ई-पॉस उपकरण या टैबलेट में राशन कार्डधारी हितग्राहियों की वितरण हेतु प्रदर्शित पात्रता के आधार पर चावल का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस दिशा में हितग्राहियों से आग्रह किया गया है कि ई-पॉस उपकरण या टैबलेट में प्रदर्शित पात्रता अनुसार चावल का उठाव करें। सामान्य राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर अनुसार ही किया जायेगा। माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक आबंटित खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण की समुचित मॉनिटरिंग का दायित्व राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जावेगी।
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