राजनांदगांव, नवम्बर 2021। जिले में विगत दिवस कुल 1.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। किसानों द्वारा कुल 3 लाख 66 हजार हेक्टेयर रकबे में खरीफ की विभिन्न फसले ली गई है। जिसमें मुख्य रूप से धान एवं सोयाबीन की फसलें है। सोयाबीन फसल कटाई पूर्ण कर ली गई है तथा किसानों द्वारा धान फसल की कटाई एवं मिंजाई का कार्य तेजी से चल रहा है। जिले में लगभग 60 प्रतिशत धान फसल की कटाई पूर्ण कर ली गई है। विगत दिवस हुई वर्षा से धान की कटी फसल में क्षति होने की संभावना हो सकती है।
राहत-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत के कंडिका क्रमांक-13 (ग) फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल में नुकसान होने की स्थिति में योजनान्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का प्रावधान हैं।
13-(ग) फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल में नुकसान होने की स्थिति में –
फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए रखी हुई अथवा बंडल में रखी हुई अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा-ओले, चक्रवात एवं बेमौसम वर्षा से अधिसूचित इकाई में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में सेम्पल जांच कर सभी बीमित किसानों को क्षति का भुगतान किया जाएगा। यदि अधिसूचित इकाई में 25 प्रतिशत से कम हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित किसानों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति हेतु पात्र घोषित की जाएगी। किसान इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व, कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी व राजस्व पदाधिकारी को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्योरे क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित कर सकते हैं।
विकासखंड स्तरीय कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा फसल क्षति का आंकलन किया जाएगा। इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता बीमित राशि के अध्याधीन प्रभावित क्षेत्र के आपदा घटित होने तक फसल की कास्त लागत के अनुपात में होगी। यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षति पूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा।
किसान फसल क्षति की सूचना क्रियान्वित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नम्बर- 1800-419-0344 या राजस्व, कृषि, संबंधित बैंक को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्योरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित कर सकते है।