छत्तीसगढ़

शैक्षणिक संस्थानों के आस- पास के दुकानों में मादक पदार्थ बिक्री की संयुक्त टीम ने की जांच

बलौदाबाजार, 14 मार्च 2026/sns/- कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर परिधि अंतर्गत संचालित दुकनो में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट,तम्बाकू एवं उसके उत्पाद बिक्री की जांच संयुक्त टीम द्वारा की गई।

राजस्व, नगर पालिका एवं पुलिस की संयुक्त जांच टीम द्वारा बलौदाबाजार स्थित स्कूल -कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आने वाले पान ठेला,किराना स्टोर में रखे नशीली पदार्थ जैसे गुटखा,सिगरेट, बीड़ी अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 दुकानों-ठेलों पर कार्यवाही कर समन शुल्क नगर पालिका दुवारा वसूल किया गया।

जांच टीम ने बताया कि इस तरह की जांच अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। इसके साथ ही अन्य नगरीय निकायों में भी शुरू की जाएगी।

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