बीजापुर, 26 फरवरी 2026/sns/-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, बीजापुर द्वारा होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 बुधवार जिस दिन रंग खेला जाएगा को जिले में ”शुष्क दिवस” घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त तिथि को बीजापुर जिले में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा एफएल-7 सैनिक कैंटीन पूर्णतः बंद रहेंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 4 मार्च को मदिरा का संपूर्ण विक्रय एवं संचारण प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के निर्देश के परिपालन में लिया गया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


