छत्तीसगढ़

प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु के प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को 20 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत


बीजापुर, 03 दिसम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के एक प्रकरण में मृतिका सुषमा सोढ़ी के निकटतम वारिस उनकी माता श्रीमती लच्छी सोढ़ी निवासी ग्राम तालनार तहसील भैरमगढ़ को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह तालाब तथा खेत के गड्डे के पानी में डुबने से मृत्यु के प्रकरणों में मृतक नवीन हपका के निकटतम वारिस उनके पिता श्री मोटू हपका, मृतक दिनेश कोरसा के निकटतम वारिस उनके पिता श्री लच्छु कोरसा, मृतिका मनिता हपका के निकटतम वारिस उनके पिता मोटु हपका एवं मृतिका मोतिबाई बोडडू के निकटतम वारिस उनके पति श्री जगनाथ बोडडू निवासी ग्राम पदेड़ा तहसील गंगालूर प्रत्येक को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायक राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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