छत्तीसगढ़

बरमकेला में 25 सितंबर को होगा फूड लाइसेंस शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 25 सितंबर 2025/sns/- उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) डॉ एफ आर निराला के मार्गदर्शन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा  सुधा चौधरी वरिष्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा वरुण पटेल नमूना सहायक द्वारा एफएसएसएआई (FSSAI) खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीयन शिविर का आयोजन 25 सितंबर को  बरमकेला के अग्रसेन भवन बरमकेला (सोहेल रोड बरमकेला) में किया जाएगा। पंजीयन का कार्य प्रातः 11 बजे से संध्याकालीन 3 बजे तक किया जावेगा। शिविर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन,थोक व खुदरा विक्रेता , होटल,रेस्टोरेंट ,ढाबा ,किराना दुकान,मीट शॉप, पान ठेला, गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर ,खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , सब्जी, फल विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह का कारावास एवं एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन/ लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा/ नियम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है। जिला प्रशासन की ओर से सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *