सुकमा, 01 अक्टूबर 2025/sns/- आबकारी विभाग द्वारा जिले में शराब दुकानों के संचालन को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सचिव आबकारी विभाग श्रीमती आर. संगीता एवं कलेक्टर सुकमा श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में जिले में संचालित चार मदिरा दुकानों में अहाता लाइसेंस हेतु पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत निविदा जारी किया गया है।
अहाता व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अल्पाहार व स्नैक्स, एयरकूल्ड और ए.सी. सुविधा, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण तथा मनोरंजन के लिए मधुर संगीत जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। वहीं गाना-बजाना, नृत्य करना, शोरगुल करना, उच्छृंखल व्यवहार एवं सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकान संचालकों को आवश्यक अनुमतियाँ जैसे एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है।
आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करते पकड़े जाने पर पहली बार 1,000 से 5,000 रुपये और पुनः अपराध करने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
जिला आबकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र नेताम ने जानकारी दी कि राज्य शासन ने दो मोबाइल एप लॉन्च किए हैं। “सेवा सुविधा एप” के माध्यम से प्लेसमेंट कर्मचारियों को पारिश्रमिक, ड्यूटी, संचार सूचना और शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, “मनपसंद एप” के जरिए उपभोक्ता शराब दुकानों में उपलब्ध ब्रांड, स्टॉक और विक्रय दर की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसमें देशी और विदेशी मदिरा की बोतल, अद्धी और पाव की दर सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।AEBS attendance and SOP के माध्यम से दुकान में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन संबंधी रिपोर्ट को और अधिक पारदर्शी एवं सुलभ बनाया गया है।Tollfree Web Application के माध्यम से शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने एवम शिकायत के निराकरण को भी डिजिटलाइज किया गया है।
शराब दुकानों से संबंधित शिकायत या अवैध शराब की जानकारी देने के लिए टोल-फ्री नंबर 14405 तथा मोबाइल नंबर 9424102102 जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने टीएल बैठक में अधिकारियों को इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने एवं उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।


