अम्बिकापुर, 19 सितम्बर 2025/sns/- कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) अम्बिकापुर द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसमें विकासखण्ड लखनपुर के खाद्य निरीक्षक श्री लखेश्वर प्रसाद वर्मा को 16 जुलाई 2025 को पत्र जारी कर संदिग्ध राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन एण्ट्री कार्य में प्रगति नहीं होने, 25 अगस्त को डी.डी राशि जमा कार्य में प्रगति नहीं होने, 04 सितम्बर को डीओ मात्रा में सुधार हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसपर उक्त किसी भी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही कार्यों में प्रगति लाया गया। आज की स्थिति में विकासखण्ड लखनपुर में 278 संदिग्ध राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन एण्ट्री कार्य शेष है। जिला कार्यालय अंबिकापुर में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में श्री वर्मा बिना किसी सूचना के निरंतर अनुपस्थित रहते हैं, जिससे विकासखण्ड लखनपुर के पीडीएस संबंधी समस्त कार्य प्रभावित हो रहे है। श्री वर्मा द्वारा विकासखण्ड लखनपुर अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के कारण हितग्राहियों को नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होने के संबंध में लगातार जनशिकायतें प्राप्त हो रही है। श्री लखेश्वर प्रसाद वर्मा का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।
कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने आदेश जारी कर श्री लखेश्वर प्रसाद वर्मा को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के कारण छ.ग. सिविल सेवा आवरण नियम 1965 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप, छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन काल में श्री वर्मा का मुख्यालय जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) अम्बिकापुर नियत किया गया है। सक्षम अनुमति के बिना नियत मुख्यालय नहीं छोड़ने कहा गया है। निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

