छत्तीसगढ़

ग्राम सरगवां अंतर्गत बंधक रखे गये प्लॉटों की खरीदी बिक्री वर्जित


अम्बिकापुर, 07 अगस्त 2025/sns/-
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर ने बताया कि आवेदक विकास गर्ग आ. श्री विष्णु प्रताप अग्रवाल, निवासी गद्दीपारा, सेठ बसंतलाल मार्ग, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग. द्वारा  ग्राम सरगवां, तहसील अंबिकापुर द्वारा छ.ग. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1999 के नियम 12 के अन्तर्गत ग्राम सरगवां, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा स्थित भूमि ख. नं. 299/18 एवं 299/32 रकबा क्रमशः 2.0000 हे. एवं 0.405 हे. में से रकबा 1.5800 हे. व 0.3100 हे. कुल रकबा 1.8900 हे. (18959 वर्गमीटर) का कालोनी विकास अनुमति आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य पूर्ण किये जाने हेतु छ.ग. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्तें) नियम 1999 के नियम 12 के अनुसार विकसित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत भूमि अर्थात कुल 18 भूखण्ड कमशः प्लॉट नं. 27. प्लॉट नं. 28, प्लॉट नं. 29, प्लॉट नं. 30, प्लॉट नं. 31, प्लॉट नं. 32, प्लॉट नं. 33, प्लॉट नं. 34, प्लॉट नं. 35, प्लॉट नं. 36, प्लॉट नं. 37, प्लॉट नं. 38, प्लॉट नं. 39, प्लॉट नं. 40, प्लॉट नं. 41, प्लॉट नं0 42, प्लॉट नं0 43, प्लॉट नं0 44 को सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत सरगवां के समक्ष बंधक रखा गया है। उक्त बंधक रखे गये प्लॉट का विक्रय आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने तक तथा इस न्यायालय की बिना अनुमति के उक्त बंधक रखे गये प्लॉटों की खरीदी बिक्री पूर्णतः वर्जित रहेगा।

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