अम्बिकापुर, 20 सितम्बर 2024/sns/- खाद्य एवं औषधि प्रशासन के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी जिला सरगुजा श्री सुनील कुमार नायक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनवाई करते हुए 05 खाद्य प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसके तहत मे. शिवम स्वीट्स अम्बिकापुर को 10 हजार, फर्म मे0 बीकानेर भुजिया उद्योग अम्बिकापुर को 10 हजार, फर्म मे0 सरहुल इन अम्बिकापुर को 20 हजार, लुकेश यादव ग्राम असकला को एक हजार, राकेश ओमप्रकाश बंसल को 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया तथा मिथ्याछाप पाए गए मिश्रित तेल को नष्ट किया गया।
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