जगदलपुर, 20 मार्च 2024/ बस्तर जिले में 85 वर्ष से अधिक के मतदाता व ऐसे मतदाता जो मतदाता सूची में दिव्यांग के रूप में दर्ज हैं एवं उनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40 से अधिक है उन्हें होम वोटिंग की सुविधा की पात्रता होगी। इस हेतु इच्छुक मतदाता फार्म 12 डी भरकर आवेदन बूथ लेबल ऑफिसर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार बस्तर जिले के अंतर्गत कार्यरत अत्यावश्यक सेवा आकाशवाणी, रेल्वे, विद्युत, दूरसंचार (बीएसएनएल) दूरदर्शन, स्वास्थ्य विभाग, डेयरी विकास निगम (दुग्ध), पोस्ट आफिस एवं भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत मीडियाकर्मी जो कि मतदान दिवस के दिन अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे और वोटिंग से वंचित हो सकते हैं उनके द्वारा 12 डी में आवेदन भरकर जिला डाक मतपत्र शाखा में मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति व मतदान दिवस के दिन कार्य में होने के प्रमाण सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024 तक निर्धारित है।
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