छत्तीसगढ़

हॉस्पीटल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय एवं न्यायालय के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कोलाहल प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित

अम्बिकापुर 30 नवंबर 2023/ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण) नियम 200 के तहत सरगुजा जिले में संचालित भारत सरकार एवं छ.ग. शासन के शासकीय एवं अशासकीय हॉस्पीटल, शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय एवं न्यायालय के 100 मीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कोलाहल प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाने निर्देशित किया है।

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