छत्तीसगढ़

जिले में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित

गदलपुर 16 फरवरी 2022/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रजत बंसल ने जिले में आयोजित होने वाली शिक्षा सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा के मद्देनजर सम्पूर्ण बस्तर जिले में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोलाहल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने वार्षिक परीक्षा के दौरान परिक्षार्थियों के अध्ययन में किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(घ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 7 के प्रायोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु नगर दंडाधिकारी जगदलपुर एवं जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत विहित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया गया है।

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