छत्तीसगढ़

रामनवमी सहित सभी त्योहार जिले में आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाए- कलेक्टर

रायगढ़, 23 मार्च 2026/sns/- आगामी रामनवमी पर्व के गरिमामय, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि रामनवमी सहित सभी त्योहार जिले में आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाए जाएं। किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से जिला मुख्यालय में नटवर स्कूल से रामलीला मैदान तक प्रस्तावित शोभायात्रा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा, ताकि विद्युत लाइनों आदि से किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे।
कलेक्टर ने विभागवार जिम्मेदारियां तय करते हुए कहा कि विद्युत विभाग निर्बाध एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, स्वास्थ्य विभाग आवश्यक दवाओं एवं एंबुलेंस की उपलब्धता बनाए रखंे, नगर निगम द्वारा साफ-सफाई एवं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए तथा पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि रायगढ़ जिले की पहचान सदैव शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण त्योहारों के आयोजन के लिए रही है, जिसे आगे भी बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों एवं आयोजन समितियों से सक्रिय सहयोग की अपील करते हुए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशिमोहन सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी जुलूस एवं शोभायात्राएं पूर्व निर्धारित मार्ग और समय-सीमा के अनुसार ही निकाली जाएं। पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित करें, जो भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण एवं आपात स्थिति में त्वरित समन्वय में सहयोग कर सकें। एसएसपी श्री सिंह ने कहा कि शोभायात्रा मार्गों पर संवेदनशील स्थलों की विशेष निगरानी की जाएगी तथा पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती के साथ-साथ मोबाइल पेट्रोलिंग और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, निर्धारित समय सीमा, ऊंचाई मानक एवं अन्य प्रशासनिक निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पारंपरिक रूप से पूजा के उद्देश्य से जुलूस के दौरान अस्त्र-शस्त्र रखने की अनुमति रहेगी, किन्तु इन्हें केवल धार्मिक मर्यादा के तहत सीमित रखा जाए। जुलूस के बाहर अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन या उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी विशेष सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली सामग्री साझा न करें। ऐसी गतिविधियों पर साइबर टीम द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों एवं आयोजन समितियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय, अपर कलेक्टर श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर श्री राकेश गोलछा सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधिगण एवं आयोजन समितियों के सदस्यगण मौजूद थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *