छत्तीसगढ़

किरना उचित मूल्य दुकान में अनियमितता पर कार्रवाई, संचालन निलंबित

मुंगेली, 17 मार्च 2026/sns/- जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन में पाई गई अनियमितताओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित दुकान का संचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली ने बताया कि ग्राम किरना स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान (आईडी क्रमांक 632005114) में अनियमितताएं पाए जाने पर संचालक एजेंसी ‘शिव शक्ति महिला स्व सहायता समूह’ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। समूह द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जांच में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया। इसके फलस्वरूप संबंधित दुकान का संचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रशासन ने हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। आगामी आदेश तक किरना की उक्त दुकान को अस्थायी रूप से शासकीय उचित मूल्य की दुकान लक्षनपुर (आईडी क्रमांक 402005014), संचालक एजेंसी ‘पूर्णिमा महिला स्व सहायता समूह’ से संलग्न किया गया है। अब किरना के राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न सामाग्री का वितरण लक्षनपुर दुकान के माध्यम से किया जाएगा।

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