राजनांदगांव, 12 मार्च 2026/sns/- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशवासियों को आर्थिक राहत पहुँचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जनहितैषी निर्णय लिया गया है। इस योजना का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा आज मेडिकल कॉलेज रायपुर के ऑडिटोरियम में किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव एवं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी श्री भीमसिंह कंवर के मार्गदर्शन में तैयार बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 मुख्य रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) और कृषि श्रेणी के उन अशासकीय उपभोक्ताओं के लिए है, जो लंबे समय से बकाया राशि के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। इस योजना के तहत राजनांदगांव क्षेत्रान्तर्गत राजनांदगांव जिले से 100303, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले से 29491, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले से 31012 एवं कबीरधाम जिले के 47445 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस योजना का अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए 04 जिलों के सभी विद्युत वितरण केंद्रों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के माध्यम से 31 मार्च 2023 के पूर्व निष्क्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 75 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट, निष्क्रिय घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट तथा निष्क्रिय कृषि (स्थायी एवं अस्थायी) श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार 31 मार्च 2023 के पूर्व सक्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के लिए 5 वर्ष से अधिक अवधि के बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि पर 75 प्रतिशत की छूट एवं अधिभार राशि पर 100 प्रतिशत की छूट तथा 01 वर्ष से 5 वर्ष तक अवधि के सक्रिय बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बकाया राशि भुगतान पर मूल राशि एवं अधिभार राशि के किश्तों में भुगतान करने पर भी छूट की सुविधा मिलेगी इसके तहत एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 प्रतिशत एवं अधिभार राशि में 100 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान पर मूल राशि में 05 प्रतिशत एवं अधिभार राशि में 100 प्रतिशत तथा छः किश्तों में भुगतान पर मूल राशि में शून्य प्रतिशत एवं अधिभार राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। शेष बकाया राशि की किस्तों में भुगतान पर आगामी माहों में कोई अधिभार देय नहीं होगा। इस योजना में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ता को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र सक्रिय अशासकीय घरेलू और केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपभोक्ता को अपनी कुल बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान जमा करना होगा। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो उपभोक्ता शेष बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करेंगे, उन्हें आगामी महीनों में उस राशि पर कोई भी अतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) देय नहीं होगा। इस योजना को जन-जन तक पहुँचाने और उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के लिए विभाग ने मीटर वाचकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है एकमुश्त भुगतान पर यदि मीटर वाचक की प्रेरणा से कोई उपभोक्ता (निष्क्रिय/सक्रिय घरेलू, बीपीएल या कृषि श्रेणी) एकमुश्त भुगतान करता है, तो मीटर वाचक को ₹1000 प्रति उपभोक्ता प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किस्तों में भुगतान पर संपूर्ण किस्तों का भुगतान सफल होने की स्थिति में मीटर वाचक को ₹500 प्रति उपभोक्ता की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।


