अम्बिकापुर, 09 मार्च 2026/sns/- सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा के निर्देश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी सरगुजा संभाग तथा सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने सोमवार को कार्यालय उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला सूरजपुर के द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत सुनवाई कर आरोपी महमूद अहमद उर्फ बबला ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर जिला सूरजपुर, अली अहमद पिता स्व अमीर बक्स निवासी ग्राम डगमला थारा रामानुजनगर जिला सूरजपुर, सिपाही लाल प्रजापति पिता बुधराम प्रजापति निवासी नारायणपुर थाना रामानुजनगर जिला सूरजपुर को थाना प्रभारी श्री अलरिक लकड़ा के साक्ष्य/आरोपी साक्ष्य एवं प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर सम्भागायुक्त न्यायालय से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत दोषमुक्त करने निर्देशित किया है।
वहीं सम्भागायुक्त श्री दुग्गा ने कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा/सूरजपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत् सुनवाई कर आरोपी प्रदीप गाईन उर्फ मदन गाईन पिता स्व पुण्य चरण गाईन निवासी सुभाषनगर (होली क्रास के पीछे) थाना गांधीनगर जिला सरगुजा तथा राजू विश्वकर्मा पिता स्व गंगाराम निवासी ग्राम परी तहसील व थाना सूरजपुर जिला सूरजपुर को थाना प्रभारी सरगुजा/सूरजपुर के साक्ष्य एवं प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर तथा आरोपी द्वारा लगातार मादक पदार्थ का अवैध व्यापार करने के कारण स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 सहपठित धारा 10 के तहत दोनों आरोपियों को तीन माह के लिए जिला जेल सरगुजा/सूरजपुर में निरूद्ध करने के आदेश दिए हैं।

