छत्तीसगढ़

निर्माण श्रमिक पंजीयन/नवीनीकरण के लिए हितग्राही स्वयं करें ऑनलाइन आवेदन

दुर्ग, 16 फरवरी 2026/sns/- जिले में संचालित लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर एवं श्रम संसाधन केन्द्रों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे पंजीकृत हितग्राही जिनकी पंजीयन या नवीनीकरण तिथि समाप्त हो चुकी है, वे अपने आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक एवं श्रमिक कार्ड की मूल प्रति के साथ स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
सहायक श्रमायुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक पंजीयन/नवीनीकरण की वैधता 5 वर्षों के लिए निर्धारित है। समयावधि के पश्चात अनवीनीकृत पंजीयन जिनकी वैधता समाप्त हुए एक वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तो श्रम विभागीय पोर्टल पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर नवीनीकरण कराया जा सकता है।  

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