बलौदाबाजार, 28 जनवरी 2026/sns/- उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को बीमा राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज सहित स्वास्थय बीमा की राशि 256751रूपये एवं मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु राशि 50000 रूपये तथा वाद-व्यय हेतु 10000 रूपये आवेदक को प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी आवेदक शुभम अगिचाई द्वारा पर्सनल लोन लेते हुए अपना स्वास्थय बीमा 7 जनवरी 2022 को अनावेदक से कराया गया था। इसके उपरांत अप्रैल 2023 में बीमारी से ग्रसित होने पर विभिन्न हॉर्सपटलों में उपचार कराया पश्चात स्वास्थय बीमा राशि हेतु दावा अनावेदक के समक्ष प्रस्तुत किया परंतु अनावेदक के द्वारा आवेदक के जानबूझकर स्वास्थय स्थिति को छिपाते हुए बीमा पॉलिसी लेने पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने पर दावा अस्वीकार कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया।
आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं बीमा संबधित नियम शर्तों आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि कंपनी द्वारा आवेदक पर आक्षेप लगाया गया कि आवेदक के स्वास्थय संबंधित घटना पॉलिसी के प्रारंभ होने से पूर्व की है जबकि आवेदक के खाते से 7 जनवरी 2022 बीमा कराया जाना एवं बीमा प्रीमियम अदा किया जाना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अनावेदक स्टार एंड हेल्थ एलाईड बिलासपुर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवेदक को स्वास्थय बीमा की राशि 256751 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय करने अयोग द्वारा आदेशित किया गया।


