छत्तीसगढ़

नव वर्ष के मद्देनज़र आबकारी विभाग अलर्ट

कवर्धा, 26 दिसंबर 2025/sns/-कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आगामी नव वर्ष के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में आबकारी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों में निरंतर सघन जांच एवं गश्त करने, भीड़ नियंत्रण एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि होटल, ढाबा, रेस्टॉरेंट, पार्टी हॉल, लॉन एवं अन्य सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक स्थलों में बिना वैध अनुमति के मदिरा पान कराए जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही सभी होटल, ढाबा, रेस्टॉरेंट, पार्टी हॉल एवं लॉन संचालकों को यह जानकारी प्रसारित की जाए कि यदि नव वर्ष के अवसर पर पार्टी आयोजित की जाती है, तो मदिरा परोसने के लिए एफ.एल.-5 लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी होटल, ढाबा अथवा रेस्टॉरेंट में स्वीकृत एफ.एल-5 लायसेंस के बिना मदिरा पान की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति मदिरा पान कराते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा एफ.एल.-5 लायसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रकरण का परीक्षण नियमानुसार समय-सीमा में किया जाए तथा सभी शर्तों की पूर्ति होने पर ही लायसेंस जारी किया जाए। साथ ही लायसेंस की शर्तों के अनुरूप कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अंत में निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में की गई समस्त कार्रवाई की जानकारी प्रतिवेदन सहित अनिवार्य रूप से कार्यालय को अवगत कराई जाए तथा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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