मोहला, 18 दिसंबर 2025/sns/- श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित की जा रही है।
योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पात्र पुत्रियों को प्रोत्साहन स्वरूप 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग हितग्राही पुत्री द्वारा शिक्षा, रोजगार अथवा स्वरोजगार के विकास एवं विवाह हेतु कर सकती हैं। योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान हितग्राही की पुत्री के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। इस योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्रथम दो अविवाहित पुत्रियाँ प्रथम दो संतानों में सेद्ध सहायता राशि के लिए पात्र होंगी। पात्रता के अनुसार हितग्राही पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही पुत्री का कम से कम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना एवं उसका सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। लाभ प्राप्त करने हेतु पिता अथवा माता का कम से कम 3 वर्षों से मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है तथा आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष में न्यूनतम 90 दिन निर्माण कार्य में संलग्न होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक द्वारा स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। पंजीकृत श्रमिक इस योजना हेतु जिला कार्यालय श्रम संसाधन केंद्र अथवा श्रम एव जयते मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच उपरांत पात्रता पाए जाने पर सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राही की पुत्री के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

