छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम 2025-26 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025   

जांजगीर-चांपा, 17 दिसम्बर 2025/sns/- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2025-26 के रबी मौसम के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के तहत टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, आलू एवं प्याज जैसी बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
 सहायक संचालक उद्यान श्रीमती रंजना मखीजा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी मौसम 2025-26 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। अऋणी किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं आवेदन करना होगा। इसके लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, अधिकृत बैंक शाखा अथवा मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि तकनीकी अथवा दस्तावेज संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। समय पर फसल बीमा कराने से आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। फसल बीमा कराने हेतु बीमा प्रतिनिधि श्री अरविंद रात्रे (मो. 9754516915) तथा विकासखंड नवागढ़ के श्री टी.आर. दिवाकर, मो. 9174313480, विकासखंड अकलतरा के श्रीमती बेबी राठौर, मो. 9131449978, विकासखंड पामगढ़ के श्री संदीप जायसवाल मो. 8878391714, विकासखंड बलौदा के श्री शिव सिंह पैकरा मो. 7748095526 एवं  विकासखंड बम्हनीडीह के श्री एच.एन. दिवाकर मो. 9179522301 से संपर्क किया जा सकता है।
बीमा प्रीमियम एवं लाभ –  पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए बीमांकित राशि का केवल 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों द्वारा देय होगा। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के माध्यम से ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा एवं अन्य मौसम आधारित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज –  किसानों को बीमा कराने हेतु आधार कार्ड, बी-1 अथवा भूमि स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, बुआई प्रमाण पत्र तथा बैंक खाते की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर बीमा निरस्त किया जा सकता है।

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