मुंगेली, 15 दिसम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने नर्सिंग होम एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली नस्तियों के लापरवाहीपूर्वक और बिना आवश्यक परीक्षण के प्रस्तुत किए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओं) श्रीमती शीला साहा को नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने पाया कि विभिन्न अस्पतालों के निरीक्षण से संबंधित फाइलें तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रकरण बिना हस्ताक्षर, बिना अवलोकन, तथा अधूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत की गई थीं, जो गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार को भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत तैयार की गई फाइलें बिना हस्ताक्षर और पूर्ण अवलोकन के प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि श्रीमती साहा और डॉ. खैरवार से 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया या समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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