छत्तीसगढ़

संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य


राजनांदगांव, 22 नवम्बर 2025/sns/- जिले में ऐसे सभी संस्थान जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम 2013 अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। आंतरिक शिकायत समिति के गठन उपरांत भारत सरकार के वेब पोर्टल http://shebox.wcd.gov.in में भी एण्ट्री करना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने पर 50 हजार रूपए अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। जिले के सभी संस्थानों से आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर ऑनलाईन वेब पोर्टल पर भी एण्ट्री करने की अपील की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा श्रम विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

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