सुकमा, 19 नवंबर 2025/sns/-विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव के द्वारा एक बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ(सहायक शिक्षक) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रेषित एक प्रस्ताव के आधार पर की गई है। निलंबित अधिकारी श्री सोड़ी देवा सहायक शिक्षक, प्रा. शा. एलारमड़गू के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। इस घोर लापरवाही के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने श्री सोड़ी देवा को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कोण्टा निर्धारित किया गया है। उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


