छत्तीसगढ़

एसआईआर में नियोजित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश हेतु अनुमोदन आवश्यक


राजनांदगांव, 15 नवम्बर 2025/sns/- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी कार्य में नियोजित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृति बिना अनुमोदन के नहीं करने के निर्देश दिए गए है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 28 अक्टूबर 2025 से किया जा रहा है तथा 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार कार्य के संबंध में नियोजित अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

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