छत्तीसगढ़

निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण 04 दिसंबर तक कलेक्टर ने राजनैतिक दलों की बैठक एवं प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से एस आई आर के बारे में दी जानकारी

मुंगेली, 07 नवम्बर 2025/sns/- कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई. आर) के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक ली एवं प्रेस कांफ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण का 07 फरवरी 2026 तक चलेगा। कलेक्टर ने बताया कि एस.आई.आर. का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है, ताकि निर्वाचक नामावली में किसी योग्य व्यक्ति का नाम न छूटे तथा किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम न जुडे़।
एसआईआर के अंतर्गत बी. एल. ओ. अपने क्षेत्र के वोटर के घर गणना प्रपत्र लेकर जाएंगे और उन्हें. गणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। हर वोटर बी. एल. ओ. द्वारा दिए जाने वाले गणना प्रपत्र को भरना होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि वोटर स्वयं ऑनलाईन भी गणना प्रपत्र अपलोड कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि बी. एल. ओ. द्वारा एकत्रित सभी गणना प्रपत्र और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा तत्पश्चात उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ई.आर.ओ.) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ए.ई.आर.ओ.) को प्रस्तुत किया जाएगा। बी.एल.ओ. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम पता और अन्य विवरण सही रूप में दर्ज मिले इसके साथ ही वह मतदाताओं को यह जानकारी भी देंगे कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि या चूक पाई जाती है तो वह दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ।
मास्टर टेªनर श्री संजय सोनी ने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान ईआरओं (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) बी.एल. ओ. के माध्यम से घर-घर गणना पत्रक वितरण एवं संकलन के कार्य को सम्पादित करवाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान पंजीकृत मतदातों को पूर्व मुद्रित विवरण सहित गणना प्रपत्र दो प्रतियों में बी. एल.ओ. की सहायता से भरना होगा। भरे हुए गणना पत्रक को बी.एल.ओ. द्वारा एप में अपलोड किया जावेगा। उन्होेंने बताया कि अनुपस्थित मतदाताओं के घर कम से कम तीन बार बी. एल. ओ. विजिट करेंगे। उनकी अनुपस्थित पर उनके घर में सूचना चस्पा करेंगे। श्री सोनी ने बताया कि भरे हुए गणना प्रपत्र की एक प्रति आवश्यक दस्तावेजों ( आयोग के द्वारा निर्धारित किए हुए 13 प्रकार के दस्तावेज) के साथ संकलन एवं गणना प्रपत्र की दूसरी प्रति पर प्रपत्र और दस्तावेज की प्राप्ति की पावती बी.एल.ओ. द्वारा मतदाताओं को दिया जाएगा। गणना प्रपत्र वितरण व संकलन के साथ-साथ बी.एल.ओ. मतदाता सूची में परिवर्धन हेतु भावी या नये मतदाताओं से फार्म 6 भरवाएंगे एवं इससे संबंधित घोषणा पत्र भी प्राप्त करेंगे। मतदाताओं के द्वारा यदि गणना प्रपत्र स्वयं ऑनलाईन अपलोड किया गया हो तो बी. एल. ओ. मतदाता के घर जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन का कार्य करेंगे। समस्त एकत्रित किए हुए गणना प्रपत्र एवं संबंधित दस्तावेजों को बी.एल.ओ., ई.आर.ओ. या ए.ई.आर.ओ. के पास रिकार्ड के लिए जमा करेंगे। श्री सोनी ने बताया कि आधार कार्ड केवल पहचान पत्र के रूप में उपयोग हो सकेगा इसे नागरिकता या जन्म का प्रमाणन आधार नहीं माना जाएगा। बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर गणना पत्रक भरवाने हेतु विजिट के समय सभी मतदाताओं को गणना पत्रक में चस्पा करने हेतु नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज सफेद बेकग्राउण्ड में फोटो अपने पास रखना होगा। बी.एलए. (बूथ लेवल एजेंट) एक दिन में अधिकतम 50 गणना प्रपत्र जमा कर सकेगा एवं ऐसे फार्म का सत्यापन बी. एल. ओ. घर-घर जाकर करेगा। एसआईआर के दौरान ईआरओं यह भी सुनश्चित करेंगे कि यदि वर्तमान मतदान केन्द्र में यदि मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक होने पर नए मतदान केन्द्र की गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

दावा-आपत्ति 09 दिसम्बर से 31 जनवरी तक एवं 07 फरवरी तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

अपर कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने बताया कि एन्युमिरेशन तथा मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुर्नगठन कार्य 04 दिसम्बर तक और 09 दिसम्बर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 09 दिसम्बर से 08 जनवरी तक दावा आपत्ति का समय निर्धारित किया गया है। जिसका निराकरण 31 जनवरी तक सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी को किया जाएगा। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण एवं विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। 

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